मालदा मंडल द्वारा सघन टिकट जाँच अभियान संचालित




Malda, July 24, 2026:
वैध रेलवे टिकट के साथ यात्रा करना न केवल एक कानूनी दायित्व है, बल्कि यह सुरक्षित, सुगम एवं परेशानी-मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के साथ-साथ रेलवे राजस्व की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगामी श्रावणी मेला के अवसर पर सुल्तानगंज में यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे समय में अनुशासित यात्रा तथा टिकट संबंधी नियमों का अनुपालन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। नियमित सघन टिकट जाँच अभियान न केवल रेलवे राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि यात्रियों की सुव्यवस्थित आवाजाही, प्रभावी भीड़ प्रबंधन तथा अधिक सुरक्षित यात्रा वातावरण बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होते हैं।

इसी उद्देश्य के तहत, श्री मनीष कुमार गुप्ता, मंडल रेल प्रबंधक, मालदा के मार्गदर्शन में पूर्व रेलवे के मालदा मंडल द्वारा बिना टिकट यात्रा पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा रेलवे के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सघन टिकट जाँच अभियान चलाए जा रहे हैं।

इसी क्रम में आज ( दिनांक 24.07.2026) श्री कार्तिक सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, मालदा के नेतृत्व में भागलपुर–जमालपुर रेलखंड में एक और सघन टिकट जाँच अभियान संचालित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत भागलपुर एवं सुल्तानगंज स्टेशनों के साथ-साथ गाड़ी संख्या 12335 भागलपुर – लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस, 13334 पटना – दुमका एक्सप्रेस, 13241 बांका – राजेंद्र नगर टर्मिनल एक्सप्रेस, 13409 / 13410 मालदा टाउन – किऊल – मालदा टाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस तथा इस खंड से होकर गुजरने वाली अन्य ट्रेनों में भी टिकट जाँच की गई। अभियान में वाणिज्य निरीक्षकों, टिकट जाँच कर्मचारियों तथा रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कर्मियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

अभियान के दौरान बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा के कुल 313 मामले पकड़े गए तथा ₹3,40,080/- का जुर्माना वसूल किया गया।

मालदा मंडल रेलवे राजस्व की सुरक्षा तथा वास्तविक यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं अधिक आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भविष्य में भी इस प्रकार के सघन टिकट जाँच अभियान निरंतर संचालित करता रहेगा।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे सदैव वैध रेलवे टिकट के साथ ही यात्रा करें, क्योंकि बिना टिकट यात्रा करना रेलवे नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

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