न्यूज़ डेस्क। नगर निगम बोर्ड की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि संपत्ति शुल्क एवमं कचरा शुल्क का समायोजन नहीं किया जाएगा। ठोस कचरा शुल्क का भुगतान 3 महीने 6 महीने एवं 1 वर्ष के आधार पर कर सकते हैं। लॉकडाउन की अवधि में व्यवसायिक दुकान एवं प्रतिष्ठान जो बंद रहे हैं उनसे ठोस कचरा शुल्क की वसूली नहीं किया जाएगा। वैसे प्रतिष्ठान जो गीले कचरे की प्रोसेसिंग स्वयं करते हैं उन्हें शुल्क पर 50 प्रतिशत का छूट देने का निर्णय लिया गया है। ठोस कचरा शुल्क भवन मालिक एवं किरायेदारों से अलग-अलग लिया जाएगा।
बताते चलें होल्डिंग टैक्स के साथ ही यूजर चार्ज वसूली का मामला काफी बढ़ता जा रहा था। इसे देखते हुए नगर निगम बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम अब होल्डिंग टैक्स के अलावा यूजर चार्ज की भी वसूली करेगी।
इसके अलावा शहर में शौचालय की स्थिति को बेहतर और सुचारू रूप से चलाने के लिए पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित 87 डीलक्स एवं अन्य शौचालय को निविदा के माध्यम से संचालन एवं रखरखाव करने की स्वीकृति दी गई। वार्ड संख्या 8 के अन्तर्गत राजवंशी नगर संप हाउस से एलबीडब्लू स्टेडियम रोड में आर सी सी नाला के निर्माण पर व्यय होने वाली राशि 1 करोड़ 72 लाख 42 हजार 100 को स्वीकृत किया गया। वार्ड संख्या 20 के अंर्तगत आरसीसी ड्रेन राजवंशी नगर रोड नंबर नं1 से मोहनपुर तक नाला निर्माण पर व्यय होने वाली राशि 1 करोड़ 86 लाख 63 हजार 700 को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वार्ड संख्या 22 अंतर्गत अटल पथ के पीछे ए एन कॉलेज चहारदिवारी से बोरिंग रोड तक आरसीसी ड्रेन निर्माण पर व्यय होने वाली राशि 1 करोड़ 27 लाख 68 हजार 900 को स्थाई समिति द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
पटना नगर निगम के रामाचक बैरिया में स्थित डंपिंग यार्ड में कूड़ा डंपिंग के लिए नीचे ट्रीटमेंट प्लांट का अधिष्ठापन किया जाएगा। रामाचक बैरिया नगर निगम की 35 से 40 एकड़ भूमि पर वर्षो से जमा हुई लीगेसी वेस्ट से निकलने वाले लीचेट को ट्रीटमेंट कर बादशाही नाले में डाला जाएगा। लीचेट को ट्रीटमेंट करने के लिए नगर निगम द्वारा प्लांट लगाया जाएगा। पटना नगर निगम द्वारा 75 वार्डों के डोर टू डोर कचरा संग्रहण के पश्चात उसे एकत्रित करने के लिए 4 जगहों पर सेकेंडरी ट्रांसफर स्टेशन बनाने की स्वीकृति दी गई। पटना नगर निगम रामाचक बैरिया में दो पशु शवदाह गृह बनाने के प्रस्ताव को पार्षदों द्वारा स्वीकृत किया गया।