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बिहार राज्य आई टी कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने रखी अपनी मांग, हड़ताल पर भी जाने की तैयारी





पटना। नियंत्रणाधीन सामान्य प्रशासन विभाग बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के अंर्तगत नियोजित कर्मियों के मानदेय पुनरीक्षण हेतु पत्रांक 1198 दिनांक 13.06.2025 के माध्यम से शासी परिषद् की बैठक दिनांक 26.08.2025 को आयोजित की गई, परन्तु उक्त बैठक में मानदेय अथवा देय सुविधाओं के उन्नयन के विषय में कोई निर्णय नही लिया गया।उल्लेखनीय है कि भवदीय के नेतृत्व में राज्य के लगभग सभी विभागों में संविदा पर नियोजित सभी कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी कर सभी के जीवन स्तर को सुधारने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है,परन्तु BPSM अंर्तगत कार्यरत कर्मी यथा आई टी सहायक एवं कार्यपालक सहायकों के मानदेय पुनरीक्षण को वर्तमान तक अवरुद्ध रखा गया है, जिससे सभी कर्मियों में व्यापक रोष व्याप्त है।

विदित हो कि आई टी सहायक एवं कार्यपालक सहायकों के द्वारा BPSM के सभी स्तरों के पदाधिकारियों समेत शासी परिषद् के सदस्यों एवं विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ भवदीय को भी अभ्यावेदन/ज्ञापन समर्पित करते हुए विगत माह जून 2025 से निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे है।


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फलाफल यह है कि अभी तक BPSM के द्वारा अपने अधीनस्य नियोजित कर्मियों के साथ किये जा रहे दोयम दर्जे के व्यवहार के कारण उक्त सभी कर्मी आंदोलन का मार्ग अपनाने को बाध्य है।

राज्य के अन्य संविदा कर्मियों के सापेक्ष हमारे साथ न्यायोचित कार्रवाई नही होने के फलस्वरूप BPSM के अधीन नियोजित आई टी सहायक एवं कार्यपालक सहायक दिनांक 03.10.2025 एवं 04.10.2025 को दो दिवसीय सामुहिक अवकाश पर रहेंगे एवं दिनांक 06.10.2025 से मांगों की पूर्ति होने तक भुख-हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल से उत्पन्न परिस्थितियों के लिए BPSM पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगा।अतः उक्त आंदोलन की अग्रिम सूचना भवदीय की सेवा में सादर समर्पित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न मांग पत्रों पर सकारात्मक कार्रवाई कराने की कृपा की जाय। इस हेतु सभी कर्मी भवदीय के आभारी रहेंगे।

मुख्य मांग

सेवा स्थायी करण एवं वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाय ।

मुख्य मांग पर तत्काल कार्रवाई नही होने की स्थिति में

1. सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पद सोपान के अनुरूप सेवाकाल की गणना करते हुए मानदेय का निर्धारण किया जाय ।

2. EPF का लाभ नियोजन की तिथि से दिया जाय ।

3. पुर्ननियोजन की व्यवस्था संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22.01.2021 के आलोक में किया जाय ।

4. सेवा काल में मृत्यु उपादान न्युनतम 40 लाख रूपये किये जाय, स्थायी अपंगता की स्थिति में न्युनतम 25 लाख उपादान की स्वीकृति दी जाय एवं आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियोजित किया जाय।

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