ख़बर से संबंधित वीडियो देखें 👆
अल्पसंख्यकों मदरसा शिक्षकों एवं मदरसा संगठनों ने अपनी मांगो को लेकर बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष को भेजा आवेदन।
Date- 12-12-2013
सेवा में
माननीय अध्यक्ष महोदय बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना विषय:- CWJC NO. 20406/2018 Md Alauddin Bisrmil Vs The State of Bihar & Ors में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 24.01.2023 को पारित आदेश के आलोक में 2459+1 कोटि के 1546 मदरसों में से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जांच किये गये गैर अनुदानित मदरसों को जल्द अनुदानित के लिए अनुशंसा कर के शिक्षा विभाग भेजने के सम्बंध में।
महाशय,
निवेदन पुर्वक उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने 2011 में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना द्वारा निबंधित 2459+1 मदरसों को अनुदानित करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या 162 दिनांक 15/02/2011 के द्वारा निर्णय लिया गया था जिसमें 2013 में 205 और 2015 में 609 मदरसों को अनुदानित किया गया है बचे हुए 1646 मदरसों की जांच जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पहले कई बार हो चुका था अब फिर माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 24.01.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के लिए अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना के पत्रांक 152 दिनांक, 09.02.2023 और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के पत्रांक 37 दिनांक 13.02.2023 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मदरसों का जांच होकर जांच प्रतिवेदन बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना में पड़ा हुवा है जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुवी है। अल्पसंख्यकों मदरसा शिक्षकों एवं मदरसा संगठनों को उम्मीद है कि आप जल्द ही इन मांगों को पूरा करने का आदेश देंगे।
1. मदरसा बोर्ड से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जांच किये गये मदरसों को अनुशंसा कर के शिक्षा विभाग जल्द भेजा जाय।
2. उपर्युक्त मदरसों को जल्द अनुदानित करने की सिफारिश की जाय। मो० मसउद आलम (सचिव) जमशेद अली (उप अध्यक्ष) & मदरसा शिक्षक ने उपर्युक्त मांगों को पूरा करने का निवेदन किया है।
मो० मसउद आलम (सचिव) जमशेद अली (उप अध्यक्ष) & मदरसा शिक्षक संग Mob No. 9955477542, 9397858705