- सदर अस्पताल, मंडल कारा में लगाया गया तंबाकू मुक्त परिसर का बोर्ड व साइनेज
- सिविल सर्जन ने सभी पीएचसी प्रभारी को अपने संस्थान को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाने का दिया निर्देश
- जिलाधिकारी के निर्देश पर महत्वपूर्ण संस्थान व विभागों को तंबाकू निषेध क्षेत्र बनाने की हो रही पहल
अररिया, 03 अप्रैल।
SON OF SIMANCHAL GYAN MISHRA
तंबाकू का सेवन हमारे स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। बावजूद इसके आम जन मानस में तंबाकू उत्पाद के सेवन का चलन बढ़ता जा रहा है। जिलाधिकारी इनायत खान के निर्देश पर तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभाव के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिले में विशेष पहल की जा रही है। इसे लेकर सामूहिक प्रयास को बढ़ावा देने के लिये सिविल सर्जन डॉ विधानचंद्र सिंह ने सभी पीएचसी प्रभारी को अपने संस्थानों को तंबाकू मुक्त परिसर की बोर्ड व साइनेज लगाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि जिलाधिकारी ने सभी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय, चिकित्सा संस्थानों में तंबाकू मुक्त परिसर घोषित करने का निर्देश दिया है। इसे लेकर संबंधित संस्थानों में होर्डिंग, साइनेज व दिवाल लेखन का इंतजाम सुनिश्चित कराने को कहा है।
निर्धारित नियम का उल्लंघन करते पाये जाने पर दोषियों के खिलाफ त्वरित रूप से दंडात्मक कार्रवाई का आदेश है। जिलाधिकारी के माध्यम से इसकी नियमित समीक्षा की जानी है। जारी आदेश के बाद सदर अस्पताल, मंडल कारा, सभी पीएचसी सहित अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू मुक्त परिसर का बोर्ड व साइनेज लगाने का कार्य युद्धस्तर पर संचालित किया जा रहा है।
तम्बाकू सेवन मुंह कैंसर का है प्रमुख कारण :
सिविल सर्जन डॉ विधानचंद्र सिंह ने बताया कि तंबाकू का सेवन कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है। सभी प्रकार के कैंसरों में तंबाकू के सेवन से जुड़े कैंसरों का हिस्सा 40 प्रतिशत है। वहीं मुंह के कैंसर से जुड़े 90 प्रतिशत मामलों के लिये तंबाकू सेवन प्रमुख रूप से जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों से आम लोगों को वृहत पैमाने पर जागरूक करने की जरूरत है। तंबाकू का दुष्प्रभाव सबसे अधिक स्कूली बच्चों व युवाओं की सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है।
हर स्तर पर जागरूकता जरूरी-
गैर संचारी रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ वाईपी सिंह ने बताया कि तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण को लेकर सामुहिक पहल जरूरी है। तंबाकू चबाने व धूम्रपान के हानिकारक प्रभाव व स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के प्रति हर स्तर पर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। जो हार्डिंग व बैनर पोस्टर लगाने का मुख्य उद्देश्य है।
यत्र-तत्र थूकने पर देना होगा जुर्माना-
तंबाकू का सेवन कर सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना का प्रावधान है। साथ ही छह माह का जेल की सजा भी हो सकती है। यत्र-तत्र थूकने से कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू सहित अन्य खतरनाक संक्रामक रोग के प्रसार का खतरा कई गुणा बढ़ जाता है।
सिविल सर्जन ने बताया कि किसी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने पर कारावास सहित आर्थिक दंड का प्रावधान है।