मधुबनी - लदनियां से हरिश्चन्द्र यादव की रिपोर्ट...
गैर शिक्षण कार्य में प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा शिक्षकों को प्रतिनियोजित करने की मिल रही पुष्ट जानकारी के मद्देनजर प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को अन्यत्र व अन्य कार्यों में नहीं लगाने तथा पूर्व के प्रतिनियोजन को रद्द करने के आदेश दिये गये हैं। वैसे यह नियम 2016 से ही प्रभावी है।
पत्र के अनुसार बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 अप्रैल 2010 से प्रभावी है। इसके अनुसार कोई भी शिक्षक दसवर्षीय जनगणना, आपदा सहाय्य, विधानमंडल, संसद व स्थानीय निकाय के चुनाव को छोड़ अन्य किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रतिनियुक्ति नहीं किये जाएंगे।
इस आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन 22 जनवरी तक उपस्थापित करने का आदेश दिया गया है।