मधुबनी जिले के लदनियां प्रखंड की पंचायतों में नलजल योजनाओं के लाभ से कई वार्डों के लोग वंचित हैं। कुछ ऐसे वार्ड हैं, जहां योजनाएं निर्माणाधीन हैं। जहां योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, मेंटेनेंस के अभाव में इसके लाभ से लोग वंचित हैं। जबकि मेंटेनेंस के लिए अनुरक्षण अनुदान के रूप में प्रति माह प्रति वार्ड दो हजार की दर से पंचायत सचिवालय की ओर से वार्ड क्रियान्वयन समिति को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
जानकारी देते हुए बीडीओ अखिलेश्वर कुमार ने बताया कि बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित किया है। पत्रानुसार नलजल योजना से जलापूर्ति नहीं होने की स्थिति में संबंधित मुखिया व वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंध समिति के सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
मुखिया के द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करना करना इनकी जिम्मेदारी है। यही कारण है कि पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने की जवाबदेही संबंधित मुखिया व अन्य के प्रति तय की गई है। धारा 18 ( 5 ) के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। राशि का उठाव कर योजना के प्रति लापरवाही चूक की श्रेणी में आती है।
बीडीओ श्री कुमार ने कहा अपर मुख्य सचिव के पत्र की छाया प्रति प्रखंड के मुखियों को सूचनार्थ उपलब्ध करा दी गई है।

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