Header Ads Widget

व्यय प्रेक्षक ने मीडिया कोषांग का किया औचक निरीक्षण



शेखपुरा से सुनील कुमार की रिपोर्ट

बुधवार को जिला सूचना भवन शेखपुरा में व्यय प्रेक्षक के राजीव कुमार साह के द्वारा मीडिया कोषांग एमसी एमसी एवं पेड न्यूज का औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने इसके संबंध में नोडल पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद को कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 169 शेखपुरा विधानसभा एवं 170 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निमित्त चुनाव खर्च के पंजी संधारण एवं बैंक खाता संधारण करना होगा। 

इसके तहत भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 (01)के अनुसार सभी अभ्यर्थियों के द्वारा चुनाव से संबंधित सभी के लिए एक अलग पंजी संधारित करना होगा।यह निर्देशन के समय उपलब्ध कराया जा चुका है। अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन की तिथि से चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि के संपूर्ण खर्च की प्रविष्टि में अनिवार्य रूप से करनी होगी ।आरपी एक्ट 1961 की धारा 90 के तहत विधानसभा निर्वाचन के लिए अधिकतम 2800000 रुपए की सीमा तय की गई है। 

सभी अभ्यर्थियों को किसी भी बैंक खाता खोलना होगा ऐसे ही करना होगा अधिक का भुगतान किया जाना है।लेखा जांच का कार्य कोषागार कार्यालय शेखपुरा में की जाएगी।आयोग के निर्देश के अनुसार यदि निर्वाचन की अधिसूचना के 07 दिन के अंदर आयोग/ सीईओ को राजनीतिक दल के स्टार प्रचारक के नाम से सूचना दी जाती है तो स्टार प्रचारक की यात्रा व्यय को अभ्यर्थी के व्यय में नहीं जोड़ा जाएगा।

यदि अभ्यर्थी स्टार प्रचारक के साथ वाहन की सुविधा बांट रहा है तो अभ्यर्थी के व्यय में 50% व्यय जोड़ दिया जाएगा और यदि एक से अधिक अभ्यर्थी सुविधा बांट रहे हैं तो 50% यात्रा अभ्यर्थियों की बीच विभाजित किया जाएगा। अपराधिक छवि वाले अभ्यर्थियों को स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से कम से कम 03 बार अपने आपराधिक मुकदमे का पूर्ण समाचार पत्र के माध्यम से कम से कम 03 बार अपने आपराधिक मुकदमे का पूर्ण विवरण का प्रकाशन कराया जाना है ।