गृह मंत्रालय ने लॉक डॉउन के बीच आदेश जारी कर 25 अप्रैल से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानों को खोलने का आदेश दिया है। नगर निगमों की सीमा में आने वाले आवासीय परिसर की दुकानों भी अब से खुल सकेगी।
शापिंग माँल और शापिंग कॉम्प्लेक्स को अभी बंद रखने का आदेश है। सरकार ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी लगा रखी है, जिसमें यह दुकानें संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए । इन सभी दुकानों में 50% स्टाफ को आने की की अनुमति होगी, साथ ही सभी को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा, इससे पहले सरकार ने आवश्यक कदम उठाते हुए स्कूली पुस्तकों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी थी।
कोरोना वायरस लॉकडाउन का असर बच्चों की पढ़ाई पर न पड़े, इसके लिए सरकार ने यह कदम उठाया था। एक महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है।
हॉटस्पॉट और इसके आसपास वाले इलाकों में कोई छूट नहीं दी जाएगी, यहां मुख्य बाजार सहित आसपास के गली मोहल्लों को सील ही रखा जाएगा।