पटना : बिहार पुलिस मुख्यालय ने थानों में दलालों की बढ़ती सक्रियता पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़ा निर्देश जारी किया है। नए आदेश के तहत यदि किसी थाने में दलालों की मौजूदगी पाई गई, तो संबंधित थानेदार पर भी गाज गिर सकती है।
रजिस्टर और CCTV से होगी निगरानी
अब थानों में आने-जाने वाले हर व्यक्ति की पहचान रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दर्ज की जाएगी। पुलिस महकमे को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति बार-बार थाने में आता है, तो उसकी गतिविधियों की जांच की जाए।
थानेदार पर भी गिरेगी गाज
डीजीपी ने साफ कहा है कि अगर किसी थाना प्रभारी की मिलीभगत पाई गई या दलालों को संरक्षण देने की बात सामने आई, तो उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
SP-DSP को मिली सख्त जिम्मेदारी
राज्य के एसपी और डीएसपी को विशेष रूप से थानों का औचक निरीक्षण करने और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर थानेदारों को भी निलंबित किया जा सकता है।
थानों में भ्रष्टाचार पर कसेगा शिकंजा
इस फैसले को बिहार पुलिस में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब पुलिस थानों में दलालों की दखलअंदाजी पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सख्त निगरानी की जाएगी।
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