मधुबनी - लदनियां से हरिश्चन्द्र यादव की रिपोर्ट
प्रखंड के तेनुआही बरहा गांव स्थित होस्पिटल परिसर की जमीन स्थित आम के कटे विशाल हरे पेड़ के उठाव का मामला न्याय के लिए लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में दर्ज कराया गया है। शिकायतकर्ता परशुराम मंडल व अन्य के अनुसार जिला परिषद् के अभियंता ने पेड़ को अपनी जमीन में बताकर निलामी विगत 26 नवंबर 21 को कराई गई थी, लेकिन निलाम -पत्र प्रथम दृष्टया अवैध लगा, जिसे बाद में सीओ ने भी अबैध करार दिया था ; क्योंकि नाजी टोल के राम प्रवेश कामत के नाम जारी नीलाम- पत्र पर प्रखंड का नाम फुलपरास अंकित है और आयुर्वेदिक अस्पताल बरहा तेनुआही अंकित है, जबकि यह लदनियां का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरहा तेनुआही है।
उधर इस संबंध में मोबाइल से पूछे जाने पर संबंधित जिला अभियंता सुनील कुमार व कर्मी विमल कुमार ने भी उक्त पेड़ के निलामी की बात स्वीकार की थी। विदित हो कि हरे पेड़ की कटाई की जानकारी पर कुछ ग्रामीणों ने वहां पहुंचकर इसका विरोध किया था, वाबजूद इसके पेड़ की कटाई जारी रही। देर रात पेड़ की शाखाएं काटकर बेच दी गई।
जिला अभियंता , मधुबनी जिला परिषद् कार्यालय द्वारा जारी पत्र में फुलपरास प्रखंड क्षेत्र के जिला परिषद् आयुर्वेदिक अस्पताल तेनुआही लिखा गया है। पत्र के अनुसार आंधी में गिरे आम के पेड़ की नीलामी का वर्ष 20- 021 है। जिसकी निलामी 26 नवम्बर 21 को श्री कामत के नाम किया गया है, जिसमें जिला परिषद् आयुर्वेदिक अस्पताल अहाते के पेड़ की निलामी 2021-022 जिला परिषद् की शर्त के अनुसार करने की बात कही गई है।
सवाल है कि जिला अभियंता जिला परिषद् को पता नहीं है कि जिला परिषद् आयुर्वेदिक अस्पताल तेनुआही लदनियां प्रखंड क्षेत्र में है या फुलपरास प्रखण्ड क्षेत्र में है। जिला परिषद् अस्पताल तेनुआही अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र है, तो आयुर्वेदिक अस्पताल कैसे लिखा गया।
पत्र में सूखे व हरे पेड़ की चर्चा नहीं है। हरे पेड़ को काटने का प्रावधान नहीं है, जबकि वीडियो में कटा पेड़ हरा दिख रहा है।