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नवगछिया सब्जी मंडी और मधुरापुर बाजार में धारा 144 लागू - एसडीपीओ और एसडीओ ने धारा प्रभावी होने के बाद मंडी का लिया जायजा - कोरोना को देखते हुए धारा 144 का सख्ती से होगा पालन, उलंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई


नवगछिया प्रतिनिधि - एक तरफ नवगछिया अनुमंडल में लगातार हो रहे कोरोना विस्फोट और दूसरी तरफ बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए गृह विभाग के सचिव के आदेश के आलोक में नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी ई अखिलेश कुमार ने दंड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगछिया बाजार के सब्जी मंडी और नारायणपुर के मधुरापुर बाजार में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दिया है. मालूम हो पिछले कई दिनों से इन दोनों जगहों पर अत्यधिक भीड़ जुट जाने का मामला प्रकाश में आ रहा रहा जिससे कोरोना के फैलाव की आशंका बलवती हो रही थी. नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी ई अखिलेश कुमार ने इस संदर्भ में जारी आधिकारिक पत्र में जिक्र किया है कि जो भी धारा 144 का उल्लंघन करेंगे उनके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. मंगलवार को देर शाम उक्त आदेश के बाद की स्थिति का जायजा लेने नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी ई अखिलेश कुमार और एसडीपीओ दिलीप कुमार ने स्थलीय जायजा लेकर स्थल पर मौजूद लोगों को कोरोना महामारी को देखते हुए सख्ती से धारा 144 का पालन करने का निर्देश दिया. एसडीओ ने मौजूद लोगों से पूर्णतः सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क का उपयोग हर हालत करने का भी निर्देश दिया.