यह बातें एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भानु शेखर प्रताप सिंह ने कहीं। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 को बिहार में वापस लेते हुए मोटर वाहन अधिनियम 1988 को लागू करना होगा।
राज्य में पुलिस द्वारा जगह-जगह ट्रकों को जांच के नाम पर अवैध वसूली की जाती है। राज्य के सभी बालू खदानों से निर्धारित मूल्य पर बालू की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए इसमें अराजकता पर अविलंब रोक लगाना होगा।
राज्य में जगह-जगह अनावश्यक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य मार्गों पर लगे नो एंट्री को अविलंब समाप्त करना होगा। राज्य में सुगम यातायात व्यवस्था बहाल होने तक खनन नीति के अंतर्गत ट्रकों का परिचालन हेतु माइनिंग चालान में अंकित 24 घंटे की समय सीमा को समाप्त करना होगा।
राज्य में ट्रक व्यवसाय सड़क महाजाम विभिन्न फुलों पर रोक एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में लाॅकडाउन से परेशान ट्रक मालिक को 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक के रोड टैक्स को अविलंब माफ करने, फिटनेस, परमिट, बीमा एवं लाइसेंस सहित अन्य कागजातों की वैधता 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने के लिए सरकार से कई दफे मांग की गई है।
राज्य में चुंगी के नाम पर की जा रही अवैध वसूली पर रोक लगाने के दिशा में सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है। राज्य के जिला खनन कार्यालय के अधिकारियों द्वारा भी परिवहन विभाग के तर्ज पर सड़क व्यवसायियों से अवैध रूप से इंट्री व दोहन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि 14 सितंबर से अनिश्चितकालीन सड़कों का चक्का जाम कर दिया गया है। मौके पर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पंकज ठाकुर के अलावा श्याम यादव, ललन यादव, संतोष यादव, रामचंद्र यादव, मनोज कुमार साह, राजू कुमार भारती, श्रीराम यादव, संतोष यादव,
अशोक यादव, उमेश यादव, विपिन यादव सहित अन्य मौजूद थे।
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