बिहार सरकार ने आज लॉक डाउन में दुकानों को खोलने का कुछ शर्तों के साथ फैसला फैसला दिया है इसके तहत अब ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकाने एक-एक दिन बीच कर खुल सकेंगी इसमें हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली दुकाने अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर खुल सकेंगी।
सरकार ने बिजली के सामानों की दुकानें यानि पंखा, कुंवर, एसी की बिक्री और मरम्मती की दुकानों को खोलने का आदेश दिया है. इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानि मोबाइल। कंप्यूटर, यूपीएस और बैट्री की दुकानों को खोलने की भी मंजूरी होगी.
लोगों की जरूरत का ख्याल रखते हुए ऑटोमोबाइल। टायर, मोटर गैरेज, कार, बाइक मरम्मती की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. लॉकडाउन के दौरान और जिन दुकानों को खोलने की छूट मिली है उनमें निर्माण सामग्री के भंडारण और बिक्री के संस्थान जिसमें सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, पेंट आदि की दुकानें शामिल हैंl वही प्रदूषण जांच केंद्र को भी खोलने का निर्णय लिया गया है।