वैशाली में 4,944 बोतल ‘Besleri Packaged Drinking Water’ जब्त, FSSAI लाइसेंस नंबर जांच में फर्जी पाया गया




  • खाद्य सुरक्षा को लेकर राज्यभर में सख्ती जारी
  • वैशाली और सुपौल में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई
  • वैशाली में 4,944 बोतल ‘Besleri Packaged Drinking Water’ जब्त, FSSAI लाइसेंस नंबर जांच में फर्जी पाया गया
  • सुपौल में बिना वैध लाइसेंस संचालित प्रतिष्ठान से 1,540 बोतल संदिग्ध पैकेज्ड पेयजल जब्त

29 सितंबर 2026

राज्य में आम लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण, खाद्य नमूना संग्रहण एवं प्रयोगशाला जांच की कार्रवाई लगातार जारी है। स्वास्थ्य सचिव-सह-खाद्य संरक्षा आयुक्त श्री कुमार रवि के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा टीमों द्वारा विभिन्न जिलों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच की जा रही है।

इसी क्रम में 29 सितंबर 2026 को खाद्य संरक्षा टीम द्वारा M/s Nature Gift Pvt. Ltd., Jethul Industrial Area, Vaishali, Hajipur में छापेमारी एवं निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में ‘Besleri Packaged Drinking Water’ के 500 ml की 206 कार्टन, कुल 4,944 बोतलें भंडारित पाई गईं।




निरीक्षण के दौरान उक्त बोतलों के लेबल पर FSSAI Licence No. अंकित पाया गया। जांच के दौरान उक्त लाइसेंस नंबर फर्जी  पाए जाने पर संबंधित Besleri Packaged Drinking Water को जब्त किया गया। प्रतिष्ठान के मालिक को उक्त उत्पाद से संबंधित आवश्यक कागजात अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में तीन दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।


स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन में कमी

निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा मास्क, टोपी एवं एप्रन का उपयोग नहीं किया जा रहा था। साथ ही, निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान के मालिक उपस्थित नहीं थे।

प्रतिष्ठान के भंडार कक्ष एवं निर्माण कक्ष में FSSR-2011 के Schedule-4 में निर्धारित आवश्यक मानकों का अनुपालन नहीं पाया गया। इस संबंध में प्रतिष्ठान को निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक सुधार करने तथा अनुपालन के बाद खाद्य संरक्षा अधिकारी के कार्यालय को सूचित करने का निर्देश दिया गया है।

साथ ही, प्रतिष्ठान से तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। निर्धारित अवधि में प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुज्ञप्ति के निलंबन अथवा रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।


सुपौल में बिना वैध लाइसेंस संचालित प्रतिष्ठान पर कार्रवाई

सुपौल जिले के थुमहा हॉस्पिटल, वार्ड संख्या-13 स्थित ‘शिवधारा मिनरल वाटर’ प्रतिष्ठान का 29 सितंबर 2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान द्वारा बिना वैध लाइसेंस के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का विनिर्माण एवं कारोबार किया जा रहा था। मौके से ‘Bisleri’ ब्रांड के नाम से पैक किए गए संदिग्ध पैकेज्ड पेयजल की कुल 1,540 बोतलें, लगभग 925 लीटर पानी, जब्त की गईं। इसमें 500 मिलीलीटर सहित विभिन्न पैक शामिल थे।

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में FSSR-2011 के Schedule-4 में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन नहीं पाया गया। भंडारण की स्थिति एवं स्वच्छता संतोषजनक नहीं थी तथा कार्यरत कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित आवश्यक अभिलेखों का भी उचित संधारण नहीं पाया गया।

पेयजल का नमूना प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया

छापेमारी के दौरान पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का नमूना संग्रहित किया गया है, जिसे गुणवत्ता की जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। प्रयोगशाला से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा प्रासंगिक नियमों के तहत अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर राज्यभर में निरीक्षण और नमूना संग्रहण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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