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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बढ़ी पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की मुश्किलें, POCSO कोर्ट ने जारी किया वारंट




पटना। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद वृषिण पटेल के खिलाफ में पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को वारंट जारी किया है. बता दें जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने इस मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ केस दर्ज करवाया था.

क्या है पूरा मामला

दरअसल नीतीश कैबिनेट में वरिष्ठ व काबिल मंत्री रहे एक नेताजी नाबालिग से रेप मामले में बेनकाब होते दिख रहे हैं. मुजफ्फरपुर जिला अदालत के POCSO कोर्ट ने कंप्लेन केस में संज्ञान लेते हुए आरोपी पूर्व मंत्री को हाजिर होने का आदेश दिया. जब वे हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है. मामला मुजफ्फरपुर जिले का है. जिले के एक थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की ने नवंबर 2023 में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो अदालत में कंप्लेंट दायर किया था. जिसमें पूर्व मंत्री के खिलाफ पटना ले जाकर शारीरिक शोषण करने जैसे गंभीर आरोप लगाए. कोर्ट कंप्लेंट के आधार पर विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की. पीड़िता का कहना है कि अभियुक्त वैशाली जिले के एक प्रखंड क्षेत्र के रहने वाले हैं. वर्तमान पता....राजेंद्र नगर थाना कदम कुआं (पटना) है. वह लगातार 2 वर्षों से शारीरिक शोषण करते रहे हैं. अभियुक्त पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और विधायक रह चुके हैं. कोर्ट के समक्ष दिए आवेदन में कहा गया है कि वर्तमान में वे एक बड़ी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं. ऐसे में वह काफी ताकतवर हैं. थाना भी उनके प्रभाव में है.

पीड़िता ने कोर्ट में जो कंप्लेन दायर की है उसमें कहा गया है कि पूर्व मंत्री उनके गांव जनसभा करने गए थे. जहां कई अन्य लड़कियों के साथ जाकर मिली थी. हमने पूर्व मंत्री से कहा कि आप लोग सिर्फ चुनावी वादा करते हैं, कोई रोजगार नहीं देते हैं. तब अभियुक्त (पूर्व मंत्री) ने कहा कि कागज पर अपना मोबाइल नंबर, नाम, पता लिख कर दो और पटना आकर हमसे मिलो. मैंने नाम. पता और मोबाइल नंबर लिखकर अभियुक्त को दिया. इसके बाद वापस घर लौट गई। उसी रात 10:00 बजे अभियुक्त पूर्व मंत्री का फोन आया और कहा कि पटना आकर मिलो. कहा गया कि पटना के बोरिंग रोड में आकर फोन करना. जब वह बोरिंग रोड पहुंची तो सड़क किनारे पहले से ही गाड़ी लगी थी. अभियुक्त को फोन किया तो पूर्व मंत्री ने कहा कि गाड़ी लगी है, उसमें बैठ जाओ. मैं जब उस गाड़ी में बैठी तो वह एक अपार्टमेंट के पास जाकर रूकी. उसके बाद अपार्टमेंट के ऊपर ले जाया गया .ऊपर जाने के बाद अभियुक्त ने हमें अपनी हवस का शिकार बनाया. इसके बाद से लगातार शारीरिक शोषण करने लगे. जब भी विरोध की तो अभियुक्त(पूर्व मंत्री) ब्लैकमेल करने लगते थे.

अश्लील वीडियो क्लिप भी दिखाया और कहा कि मेरी बात नहीं मानोगी तो यह वीडियो वायरल कर दूंगा. डर के मारे वह कुछ नहीं बोली. पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष वीडियो क्लिप और एक व्यक्ति से अभियुक्त का कॉल रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के तौर पर दिया है.

पहले भी लगे हैं आरोप 

इसी प्रकार का आरोप नवंबर 2023 में भी एक महिला ने पटेल पर लगाया था, जिस पर वृषिण पटेल द्वारा प्राथमिकता दर्ज कराई गई थी।


लोक अभियोजक ने दी जानकारी

विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि वृषिण पटेल के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो की धारा के तहत मामला चल रहा है। पीड़िता की अधिवक्ता ऋचा स्मृति ने बताया कि नाबालिग से यौन उत्पीड़न के एक मामले में अदालत ने आरोपी पूर्व मंत्री वृषिण पटेल को हाजिर होने का आदेश दिया था। पूर्व मंत्री जब हाजिर नहीं हुए, तो अदालत ने जमानती वारंट जारी किया है।