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चर्चित स्क्रैप बिक्री मामले में सूचना छुपा रहा है मुंगेर मंडल कारा प्रशासन



  • चर्चित स्क्रैप बिक्री मामले में सूचना छुपा रहा है मुंगेर मंडल कारा प्रशासन
  • वर्ष 2023 में मंडल कारा मुंगेर से विधि विरूद्ध स्कैप बिक्री का मामला
  • अब तक दर्ज नहीं हुई प्राथमिकी 

मंडल कारा से लाखों रुपये के स्क्रैप ( लोहा , तांबा व एलमुनियम ) का अवैध बिक्री के वर्ष 2023 में सामने आये मामले में खानापूर्ति की गई ।आज तक इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई । इतना ही नहीं आरटीआई के माध्यम से मांगी गई सूचना भी मंडल कारा प्रशासन उपलब्ध नहीं करवा रहा है ।उक्त जानकारी आरटीआई एक्टिविस्ट सह अधिवक्ता ओम प्रकाश पोद्दार ने दी ।

उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 2023 को लोक सूचना पदाधिकारी (पीआइओ ) कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय पटना में आरटीआई आवेदन दिया । इसे मंडल कारा को 23 अगस्त 2023 को हस्तांतरित किया गया ।

वहीं,पीआइओ मंडल कारा ने निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद 21 सितंबर 2023 को 645 पन्नों की छाया प्रति के 1290 रुपये सूचना शुल्क की मांग की । इसमें शुल्क जमा करने की निर्धारित समयावधि नही बतायी गयी।

सूचना शुल्क स्वीकार नहीं किया गया-

अधिवक्ता पोद्दार ने नियमावली का हवाला देते हुए 25 सितंबर 2023 को पीआइओ को निःशुल्क सूचना देने का निवेदन पत्र दिया ,लेकिन पीआइओ ने जवाब नहीं दिया ।इसके बाद वे 6 बार मंडल कारा गये ,लेकिन किसी ने भी सूचना शुल्क 1290 रूपये स्वीकार नहीं किया ।

प्रथम अपील दायर -

तब उन्होंने कारा अधीक्षक सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष 21 मार्च 2023 को प्रथम अपील आवेदन दायर किया ,लेकिन आवेदन काल अवधि व्यतीत होन की बात कह कर कारा अधीक्षक ने 2 अप्रैल 2024 को अपील को खारिज कर दिया 

पदस्थापित कारा अधीक्षक एवं उपाधीक्षक के कार्यकाल की है घटना-

आरटीआई एक्टिविस्ट सह अघिवक्ता ओम प्रकाश पोद्दार ने बताया कि पदस्थापित कारा अधीक्षक सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार किरण निधि एवं कारा उपाधीक्षक सह पीओआई सोहन कुमार के कार्यकाल की घटना है । इन्हीं वजह से सूचना छुपाने का यथासंभव प्रयास किया जा रहा है ।