अररिया/फारबिसगंज- क्राइम रिपोर्टर ज्ञान मिश्रा :
फारबिसगंज में अवैध लॉटरी का खेल जोरों पर चल रहा है, और लोगों के मेहनत की कमाई को लूटा जा रहा है। फारबिसगंज के सुल्तानपोखर वार्ड नं 04 में धड़ल्ले से चल रहा ये अवैध कारोबार पुलिस की नजर में नहीं हो ये हजम होने वाली बात नहीं है।
लॉटरी के इस अवैध कारोबार में एक पूरा समूह सक्रिय है जो विरोध करने वाले से हर तरह से निपटने के लिए तैयार रहता है।पूरे बाजार में जहां पर जाएं प्रतिबंधित लाटरी के टिकट सड़क किनारे बेचते हुए इसके एजेंट नजर आते हैं। सिर्फ शहर में हिं नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब इस गिरोह के सदस्य सक्रिय हैं।
हालांकि, कई बार इन टिकट विक्रेताओं को पकड़ने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया गया, लेकिन ये प्रयास नाकाफी साबित हुआ है। ताज्जुब की बात ये है कि आखिर शहर में इतने जगह ये अवैध कारोबार चल रहा हो और प्रसाशन को पता नहीं चले, ये हजम होने वाली बात नहीं है। ये अवैध कारोबारी छोटे छोटे कारोबारियों , दुकानदारों और रिक्शा चालक एवं ठेला चालक को अपना शिकार बनाते हैं।
गरीब तबके के ये दुकानदार कम समय में ही अमीर बनने का सपना लेकर अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को लाटरी में लगा देते हैं और सुबह जब लॉटरी नहीं निकलता तो निराश हो जाते हैं। सूत्र बताते हैं कि इस गोरखधंधे से जुड़े कारोबारी खुद करोड़पति बन चुके हैं। जबकि लॉटरी खरीदने वाले लोग मेहनत की गाढ़ी कमाई गवा रहे हैं। खासकर रिक्शा चालक, फूटपाथी दुकानदार आदि इन कारोबारियों की जाल में आसानी से फंस रहे हैं।
शुरुआत में चंद हजार रुपये जीतकर लोग इन कारोबारियों से जुड़ रहे हैं और फिर बाद में धीरे-धीरे इसके आदि होते जा रहे हैं। लॉटरी का धंधा प्रतिबंधित होने के बावजूद कारोबारी बेखौफ हैं। पुलिस ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सुभाष चौक, मार्केटिंग यार्ड, कोठीहाट, सुल्तानपोखर एवं विभिन्न चौक-चौराहों पर लॉटरी खरीदते-बेचते आसानी से लोग देखे जा सकते हैं। लॉटरी के संबंध में सरकार के निर्देश-
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 294 (क) की परिभाषा:-
अगर कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से निम्न कृत्य करेगा:-
1. राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरियों को छोड़ कर, गुप्त रूप से या फर्जी तरीक़े से लॉटरियों को चलाना।
2. अनचाहे लाभ के लिए लोगों को भ्रमित प्रोहोत्सन करना या कूपन वितरित करना।
3. गुप्त रूप से जुआ, सट्टा, खिलवाना आदि।
4.किसी भी प्रकार की कोई लाटरी टिकिट को ब्लेक या फर्जी तरीके से बेचना आदि।
5.कोई भी अवैध लॉटरी (जुआ) संबंधित प्रस्थापनाओं या प्रस्तावों का प्रकाशन करेगा या छपेगा।