शेखपुरा से सुनील कुमार की रिपोर्ट :
जिला में कोरोना वायरस संक्रमण बीमारी को देखते हुए एवं सोशल डिस्टेंसिंग को अनुपालन करते हुए विद्युत कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार के द्वारा उपभोक्ताओं को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए है। गाइड लाइन का अनुपालन न करने पर उपभोक्ताओं पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।
जिन की बकाया राशि 25,000 से अधिक है वैसे उपभोक्ताओं की विद्युत संबंध विभाग द्वारा राशि जमा नहीं करने पर विच्छेद कर दिया जाएगा।यह अभियान विद्युत विभाग द्वारा छठ के बाद से चलाया जा रहा है।
जिसमें बड़े बकायेदारों की बकाया राशि भुगतान नहीं करने पर विद्युत संबंध विच्छेद किया जाएगा ।साथ ही अवैध विद्युत संबंध उपभोग करने वालों पर भी कारवाई की जाएगी।