जिलाधिकारी, शेखपुरा
शेखपुरा से सुनील कुमार के रिपोर्ट :
जिला के दोनों विधानसभा क्षेत्र 169 शेखपुरा एवं 170 बरबीघा के लिए मतदान की तिथि 10 नवंबर 2020 निर्धारित है ।जवाहर नवोदय विद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार वीआईपी रोड की ओर है । 10 नवंबर को प्रातः 8:00 बजे से मतगणना कार्य किया जाएगा।
जिसमें सभी दलों की मतदान अभिकर्ता भी उपस्थित रहेंगे ।जवाहर नवोदय विद्यालय मतगणना कर्मी/ अभिकर्ता का प्रवेश सुबह 5:30 बजे से शुरू होगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी इनायत खान का स्पष्ट निर्देश है कि मतगणना केंद्र जवाहर नवोदय विद्यालय में बिना पास की कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगें ।इसके लिए दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी को कई निर्देश दिए गए हैं ।
मतगणना कार्य में संलग्न सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों का प्रवेश पास/ पहचान पत्र के के यादव नोडल अधिकारी कार्मिक कोषांग को निर्गत करने का आदेश दिया गया है। मतगणना कार्य में संलग्न मजदूरों, तकनीकी सहायता के लिए प्रतिनियुक्त बीएसएनएल एवं इंटरनेट सेवा दाता के पदाधिकारी एवं कर्मी खानपान सेवा वाले अन्य सेवा प्रदाता वाले कर्मियों का प्रवेश पत्र या पहचान पत्र उप निर्वाचन पदाधिकारी शेखपुरा निर्गत करेंगे।
इनकी अनुपस्थिति में नजारत उप समाहर्ता शेखपुरा को पास निर्गत करने का निर्देश दिया गया है ।मीडिया कर्मियों का पास जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी शेखपुरा को निर्गत करने का आदेश दिया गया है। गणन अभिकर्ता का पास संबंधित निर्वाची अधिकारी निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे ।जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि मतगणना हॉल में सेलफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, चाकू /छुरी एवं अन्य सामग्रियों के साथ प्रवेश वर्जित रहेगा ।
परंतु निषेध सामग्रियों के साथ मतगणना केंद्र पर उपस्थिति होने वाले अधिकारियों ,कर्मियों, अभ्यर्थी गणना अभिकर्ता मजदूर ,कर्मियों से निषेध सामग्रियों प्राप्त कर जवाहर नवोदय विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थापित सामग्री संग्रहण केंद्र पर संग्रह करने के लिए दो कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है ।रंजीत कुमार कृषि समन्वयक प्रखंड आरियरी एवं कौशलेंद्र कुमार कृषि प्रखंड अरियरी को मुख्य प्रवेश द्वार के पास सामग्री संग्रह के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है।
मतगणना अभिकर्ता की शारीरिक जांच केवल महिला पुलिसकर्मी से की जाएगी ,जिसके लिए अलग से कमरे की व्यवस्था की गई है ।जवाहर नवोदय विद्यालय शेखपुरा की मतगणना केंद्र पर धारा 144 लागू रहेगा । असामाजिक व्यक्ति या नागरिक इसका उल्लंघन करेंगे तो उन पर सख्त और कठोर कार्रवाई की जाएगी ।

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