कोरोना से निपटने के लिए देशभर में लॉकडाउन 4.0 ऐलान कर दिया गया है. आज सोमवार से लॉकडाउन 4.0 शुरू होने जा रहा है. नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेस्त्रा-मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की अनुमति होगी. स्टैंड अलोन दुकान खोलने की भी अनुमति दी गई है लेकिन दुकान पर 5 लोग से ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे. सभी दुकानों में ग्राहकों के बीच छह फीट की दूरी भी (2 गज) सुनिश्चित करनी होगी.
इस बार केंद्र सरकार ने दुकान खोलने की रियायत को लेकर राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए हैं. गृह मंत्रालय के मुताबिक, राज्यों को यह तय करने का अधिकार दिया गया है कि उनके क्षेत्रों में कौन सी दुकानें खोली जा सकती हैं.
इसमें सैलून, मिठाई जैसी दुकानें शामिल हैं. राज्यों से कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में छोड़कर सभी जगह व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है.
धार्मिक स्थल देशभर में बंद रहेंगे
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, लेकिन दर्शकों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी. जिम, स्वीमिंग पूल भी बंद रहेंगे. सभी सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी और धार्मिक स्थल भी देशभर में बंद रहेंगे. वहीं, शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत रहेगी.
इंटर स्टेट बस सर्विस पर राज्य करेंगे फैसला
नए रंग-रूप वाले लॉकडाउन में राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें भी चलेंगी, लेकिन इसमें राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरी है. इससे पूरे देश में फंसे लोग अपनी-अपनी मंजिल तक का सफर सड़क के रास्ते तय कर सकेंगे. वहीं, रेलवे, मेट्रो, घरेलू और विदेशी उड़ानों पर रोक जारी रहेगी. सिनेमा हॉल और शापिंग मॉल बंद रहेंगे।
कोविड-19 को लेकर केंद्र के दिशा- निर्देश
- सभी सार्वजनिक जगहों और ऑफिसों में मास्क लगाना जरूरी है।
- सार्वजनिक जगह और कार्यस्थल पर थूकना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
- सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना होगा।
- सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा और तंबाकू का सेवन नहीं कर सकते हैं।
- दुकानों के बाहर एक बार में पांच ग्राहक ही आ सकेंगे और उनके बीच छह फीट (दो गज) की दूरी जरूरी होगी।
- कॉमन जगहों पर सभी एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश और सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा।
- ऑफिसों में जहां भी टच पॉइंट हैं, उन्हें समय-समय पर सैनिटाइज करते रहना होगा। जैसे- दरवाजों के हैंडल, चेयर आदि।
- ऑफिसों में भी सभी कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।