पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने पटना वासियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब पटना की सभी दुकान हर रोज खुल सकेंगी, साथ ही साथ दुकानें बंद करने का समय भी अब 6:00 बजे शाम की जगह 9:00 बजे तक हो जाएगा।
नई गाइडलाइन में डीएम ने सरकारी और निजी दफ्तरों को खोलने को लेकर भी नए निर्देश दिए हैं । इन आदेशों में कहा गया है कि पटना के सभी सरकारी और निजी दफ्तर अब पूरी तरह से हर रोज खुल सकते हैं।
पटना के लोग पहले की तरह ही होटल या रेस्टोरेंट से खाना होम डिलीवरी के माध्यम से मंगवाते रहेंगे। नाई व सैलून के साथ ही गैर जरूरी सामान की सभी दुकानें खुल सकेंगी।
राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों में लोगों की आवाजाही पर अब कोई रोक नहीं होगी.इसके लिए किसी तरह के पास या मंजूरी की जरूरत नहीं लेनी होगी.अब राज्य में आने वाले या राज्य से गुजरने वाले लोगों और सामान को रोका नहीं जायेगा.
कंटेनमेंट ज़ोन में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी, उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के मद्देनजर राजधानी में कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए इलाकों में किसी भी तरह की गतिविधि पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
गाइडलाइन के मुताबिक 65 वर्ष एवं उससे ऊपर की आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। केवल आवश्यक एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही बाहर जाएं। घर से बाहर जाने पर सुरक्षा सावधानियों की पालना जरूर करें।
दुकानदार द्वारा किसी भी ग्राहक को जिसने मास्क नहीं पहन रखा है बिक्री नहीं की जाएगी। सामाजिक दूरी की पालना के साथ ही एक समय में छोटी दुकानों में दो और बड़ी दुकानों में पांच व्यक्ति से अधिक की अनुमति नहीं रहेगी। अन्य व्यक्ति सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए दुकान के बाहर अपनी बारी का इंतजार करना होगा।