पटना/ 04 जुलाई 2025। महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 विषय पर 19 जिलों से जिला परियोजना प्रबंधकों एवं जिला मिशन समन्वयकों का द्वितीय बैच के दो दिवसीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन UNFPA के तकनीकी सहयोग से निगम के सभागार भवन में किया गया था जिसका सफल समापन किया गया ।
प्रशिक्षण के दौरान UNFPA की श्रीमती आँचल गुप्ता तथा श्रीमती गंधाली भिड़े इस अधिनियम के तीन दायित्यों; रोकथाम, निषेध और निवारण तंत्र के बारे में विस्तारपूर्वक बताया । कार्यशाला में इंटरैक्टिव सत्र के माध्यम से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर चर्चा की गयी । CNLU की प्रोफेसर कीर्ति के द्वारा अधिनियम के तहत सामान्य अनुपालन चुनौतियों और उसके निराकरण पर सत्र लिया गया तथा UNFPA की प्रशिक्षक वृंदा महाजन के द्वारा शिकायत निवारण तंत्र पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी । IIT रुढ़की की सोशल साइंस की प्रोफेसर स्मिता सिन्हा के द्वारा सोशल-लीगल साक्षरता पर सत्र लिया गया ।
महिला एवं बाल विकास निगम के नोडल पदाधिकारी श्रीमती मार्गन सिन्हा के द्वारा सभी प्रतिभागियों एवं इस विषय के जानकारों का आभार व्यक्त करते हुए प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन किया गया ।