Header Ads Widget

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रथम बैच में राज्य स्तर के 8 विभागों के आंतरिक समितियों के सदस्यों के लिए एक दिवसीय संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन



पटना/ 16 जून 2025
पटना। महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सभी विभागों के मुख्यालय में गठित आंतरिक समिति के सदस्यों का दिनांक 16-20 जून को पांच बैच में एक दिवसीय संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन सेंटर फॉर कैटालाईजिंग चेंज के तकनीकी सहयोग से निगम के सभागार भवन में किया जा रहा है । प्रथम दिन 8 विभागों के प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया ।





कार्यशाला के प्रारंभ में मेंटीमीटर के माध्यम से प्रतिभागियों का यौन उत्पीड़न पर मानसिकता जानने की कोशिश की गयी । कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षक श्रीमती गुंजन बिहारी  ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम के बारे में बताया कि एक संवेदनशील कार्यस्थल के निर्माण के लिए सभी कार्यालयों में आंतरिक समिति का गठन आवश्यक है। उन्होंने आंतरिक एवं स्थानीय समिति का कार्य एवं अधिनियम के तहत शिकायत पर चरणबद्ध तरीके से सुनवाई के प्रक्रिया पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया।  इस विषय पर प्रतिभागियों के समझ बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यशाला के दौरान एक वीडियो दिखाया गया । उन्होंने पॉश अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए मानक नियमों की रूपरेखा पर चर्चा किया।




दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री सौम्या भौमिक ने अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक समिति और स्थानीय समिति के में प्राप्त परिवाद पर चरणबद्ध  तरीके  से सुनवाई कैसे की जाये उस पर प्रकाश डाला। उनके द्वारा विभिन्न केस स्टडी के द्वारा परिवाद पर गहनता से चर्चा किया और परिवाद के प्रकृति को समझाने का प्रयास किया । पॉश अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए मानक नियमों की रूपरेखा पर चर्चा किया। इस विषय पर प्रतिभागियों के समझ बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यशाला के दौरान एक वीडियो दिखाया। कार्यशाला में इंटरैक्टिव सत्र के माध्यम से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर चर्चा की गयी । 



प्रशासी पदाधिकारी के द्वारा इस विषय के जानकारों का आभार व्यक्त करते हुए प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन किया गया ।