न्यूज़ डेस्क। राजस्थान के अजमेर जिले से गुरुवार को बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार, 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट केस में अजमरे की टाडा कोर्ट ने अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है।
बता दें कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 1993 में लखनऊ, कोटा, हैदराबाद, सूरत, कानपुर और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इन्हीं ब्लास्ट में करीम टुंडा आरोपी था। इस मामले की सुनवाई बीते 30 सालों से चल रही थी। जानकारों के अनुसार, कोर्ट ने कहा है कि देश में जहां-जहां भी ब्लास्ट हुए वहां टुंडा की मौजूदगी नहीं मिली है।
सभी धाराओं और अधिनियम से टुंडा हुए बरी
वकील शफकत सुल्तानी ने कहा कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष है, आज कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। अब्दुल करीम टुंडा को सभी धाराओं और सभी अधिनियमों से बरी कर दिया गया है। सीबीआई अभियोजन टाडा, आईपीसी, रेलवे अधिनियम, शस्त्र अधिनियम या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में अदालत के समक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका।
हम शुरू से कह रहे थे कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष हैं। इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी ठहराया गया है और जल्द ही उन्हें सजा सुनाई जाएगी।
टुंडा साल 2013 में हुए थे गिरफ्तार
बता दें कि CBI ने अब्दुल करीम टुंडा को 1993 में देश के कई राज्यों में हुए धमाकों का जिम्मेदार माना था और साल 2013 में पुलिस ने उसे नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। कथित रूप से टुंडा ने भारत में युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग दी थी।
अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी 6 दिसंबर 1993 को राजस्थान के कोटा सहित अलग-अलग जगह पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में सीरियल बम ब्लास्ट कर देश में दहशत फैलाने फैलाने वाले प्रकरण में आरोपी उत्तर प्रदेश निवासी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा, हमीदुद्दीन उर्फ हमीद और इरफान के खिलाफ सुनवाई चल रही थी। अभी इस प्रकरण में आरोपी निसार अहमद और मोहम्मद तुफैल फरार चल रहे हैं।